
नैनीताल।
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के संयुक्त तत्वाधान में प्रत्येक जनपदों में चलेगा 15 दिवसीय प्रभावी ’’सड़क सुरक्षा-सह्-जागरूकता अभियान’’
सैयद गुफरान, विशेष कार्याधिकारी उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा बताया गया कि न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, वरिष्ठ न्यायमूर्ति, माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय/कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा मार्गदर्शित एवं प्रेरणापथ पर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के संयुक्त तत्वाधान में प्रत्येक जनपदों में ’’15 दिवसीय-सड़क सुरक्षा-सह्-जागरूकता अभियान’’ संचालित किया जा रहा है।
उक्त ’’15 दिवसीय-सड़क सुरक्षा-सह्-जागरूकता अभियान’’ 01 सितम्बर, 2023 से 15 सितम्बर, 2023 तक प्रभावी रूप से प्रत्येक जनपदों में संचालित किया जायेगा।
उक्त अवधि में जनपद के विद्यालयों एवं कालेजों में जागरूकता कार्यक्रम एवं शिविर आयोजित किये जायेंगे, जनपद के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों जागरूकता कार्यक्रम एवं शिविर आयोजित किये जायेंगे,
स्कूली बच्चों की जागरूकता रैली का आयोजन किया जायेगा, विद्यालयों में चित्रकला/स्लोगन/निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की जायेगा, रेडियो टॉक शो/नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर, जागरूकता फैलायी जायेगी, जनपद के भूस्खलन क्षेत्रों की पहचान कर, जनमानस को जागरूक किया जायेगा, सम्बन्धित विषय पर महत्वपूर्ण सूचनात्मक सामग्री का वितरण कर, आम जनमानस को जागरूक एवं शिक्षित किया जायेगा तथा जनहित में टी.वी. चैनलों, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया, डिजिटल मंच के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा।
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