
रामनगर। भूमि या अन्य स्थावर सम्पत्ति के विक्रय की उद्धघोषणा के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी रामनगर राहुल शाह ने बताया कि भूमि या अन्य अचल संपत्ति के विक्रय की घोषणा 1950के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत 1,64,86,400 रूपये की धन राशि के बकाए के लिए यू. पी राजस्व संहिता 2006 की धारा 174 और 176 के तहत ग्राम मढेया तहसील रामनगर के फसली वर्ष का विक्रय स्वीकृत किया गया है।
जिसके तहत उक्त संपत्ति का विक्रय 11 जनवरी को 11 बजे से कार्यालय तहसील रामनगर में किया जाएगा।जिसके लिए तहसीलदार रामनगर को नामित किया गया है।










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