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बाल श्रम के विरुद्ध चलाये जा रहे Campaign के तहत एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा की गई कार्यवाही

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*आशारोड़ी के पास निर्माणाधीन फ्लाई ओवर में बाल श्रम कर रहे बालक को कराया बाल श्रम से मुक्त*

*ठेकेदार के विरुद्ध बाल श्रम प्रतिषेध अधि0 1986 के तहत पंजीकृत कराया अभियोग**बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु सम्पूर्ण राज्य में चलाया जा रहा “ऑपरेशन मुक्ति” अभियान*

बाल भिक्षावृति तथा बच्चों के विरूद्व होने वाले अपराधो पर प्रभावी रोकथाम हेतु चलाये जा रहे *“ऑपरेशन मुक्ति” (भिक्षा नहीं शिक्षा दे)* अभियान के जनपद देहरादून में सफल क्रियान्वयन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा दिये गये निदेर्शाे के क्रम में आज दिनांक 20/03/2024 को एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट देहरादून द्वारा बाल भिक्षावृत्ति/बाल श्रम में लिप्त बच्चे, जिनकी देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता है, उनके सर्वाेत्तम हितों को ध्यान में रखकर क्लेमेन्टाउन क्षेत्रान्तर्गत रेस्क्यू अभियान चलाया गया। रेस्क्यू अभियान के दौरान ठेकेदार सहवान पुत्र तहजीव निवासी ग्राम फतेह उल्लापुर उर्फ तेलपुरा थाना बुग्गावाला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड द्वारा सैल टैक्स व आशारोड़ी के बीच निर्माणाधीन फ्लाई ओवर पर एक बालक से बाल श्रम कराया जा रहा था। मौके पर टीम द्वारा उक्त बालक को सकुशल रेस्क्यू कर ठेकेदार के विरुद्ध बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986) की धारा 3 एवं 14 के अन्तर्गत थाना क्लेमेन्टाउन में अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त रेस्क्यू बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार समर्पण खुला आश्रय गृह चन्दन नगर देहरादून में दाखिला करवाया गया, जहां पर उक्त बालक व उसके अभिभावक की उचित काउंसलिंग कर शिक्षा के महत्व को समझाते हुए बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

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