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वाहन मालिकों ने किया अधिक खनिज ले जाने का विरोध! पढ़ें कहां गठित हुई समिति…

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गौला व नंधौर नदी मैं 108 क्वंटिल से अधिक आरबीएम ले जाने की छूट को लेकर, नंधौर खनन समिति ने किया विरोध*

हल्द्वानी । वन निगम द्वारा गौला व नंधौर नदी मैं 108 क्विंटल आरबीएम निकालने की अनुमति थी, लेकिन इस सत्र शासन द्वारा 108 क्वंटिल से अधिक आरबीएम ले जाने की छूट वाहन चालकों को दी गई,,जिसका गौला व नंधौर नदी के वाहन स्वामी विरोध करते नजर आए, वही आज चोरगलिया नंधौर खनन समिति द्वारा भी शासन के इस आदेश का भरपूर विरोध किया गया, चोरगलिया के वाहन स्वामियों का कहना है, क्रेशर स्वामियों द्वारा सरकार के ऊपर दबाव बनाकर वजन को बढ़ाया गया ताकि क्रेशर स्वामियों को ओवरलोड आरबीएम मिल सके। ऐसे में वाहन स्वामियों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार द्वारा पूर्व की भांति 108 क्वंटिल की ही निकासी कीजाए, अगर सरकार द्वारा वाहन स्वामियों की मांग नहीं मानी जाती है, तो वाहन स्वामी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, वहीं दूसरी तरफ हल्द्वानी आरटीओ संदीप सैनी ने बताया की वाहन की आरसी में उसकी भार ले जाने की क्षमता दर्ज होती है, इसी क्षमता से वाहन को बाहर ले जाना चाहिए, नियमों के विरुद्ध कोई वाहन अगर वजन ले जाएगा, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जहां एक तरफ उच्च न्यायालय द्वारा ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए थे, तो वही शासन द्वारा क्यों वाहन चालकों को वजन मैं छूट दी जा रही है
! शासन और प्रशासन इसमें क्या निर्णय लेते हैं कैसे हल निकले इस पर गरीब तबके की नजरें गड़ी हैं।

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संवाददाता: राकेश जोशी।

दूरगामी नयन ब्यूरो
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