
नैनीताल। राज्य में राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में दिनांक 28 मार्च, 2026 को संपूर्ण राज्य में ‘राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।*
दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जनपद नैनीताल के अंतर्गत स्थित समस्त राजस्व न्यायालयों, *जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, अपर जिलाधिकारी न्यायालय, उपजिलाधिकारी न्यायालय एवं तहसीलदार न्यायालय में राजस्व लोक अदालत का आयोजन शनिवार 28 मार्च को किया जा रहा है।
इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अवगत कराया है कि राजस्व लोक अदालत का उद्देश्य लंबित राजस्व वादों का त्वरित, सरल एवं सुलभ निस्तारण करते हुए आमजन को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है।
उन्होंने जनपद के समस्त बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं अधिवक्तागणों से अपील की है कि वे उक्त राजस्व लोक अदालत में अधिकाधिक संख्या में प्रतिभाग कर इसका लाभ उठाएं, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप अधिक से अधिक संख्या में राजस्व वादों का निस्तारण किया जा सके।
उन्होंने जनपद के समस्त वादकारियों से भी अपील की है कि वे अपने-अपने प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु शनिवार 28, मार्च 2026 को संबंधित न्यायालयों में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाएं।
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