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Breking news: 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पदों एवं स्थानों पर आरक्षण का निर्धारण वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है! पढ़ें पंचायत चुनाव को लेकर क्या हुए आदेश…

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देहरादून। आखिरकार उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण के लिए शासन ने आज आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

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इधर जिला पंचायतों में सात, क्षेत्र पंचायत प्रमुख में 48 और ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के लिए 3909 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

जानकारी के अनुसार आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन 18 जून 2025 को किया जाएगा।उत्तराखंड में हरिद्वार जिला छोड़ बाकी प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत चुनाव कराए जाने की तैयारियां तेज हो गई हैं ।

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एक तरफ जहां उत्तराखंड शासन ने पंचायत में तैनात प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाया तो वहीं, दूसरी ओर उत्तराखंड शासन ने मंगलवार को पंचायतों में आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उत्तराखंड की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के स्थान और पदों का आरक्षण के साथ ही आवंटन किया गया है।

पंचायतों में आरक्षण के लिए जारी शासनादेश के मुताबिक राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के 2025 के चुनाव के लिए पदों एवं स्थानों पर आरक्षण का निर्धारण वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अनुसूचित जाति के लिए दो एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दो पर आरक्षित किए जाएंगे।

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क्षेत्र पंचायत प्रमुख के पदों पर अनुसूचित जनाति के लिए तीन, अनुसूचित जाति के लिए 18 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15 पद आरक्षित होंगे।

जबकि ग्राम पंचायत प्रधान के पदों पर अनुसूचित जन जाति के लिए 226 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1467 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1250 पद आरक्षित किए गए हैं।

तिथिवार पढ़ें: 11 को जून आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन, 13 को जून आरक्षण प्रस्तावों पर आपत्तियां प्राप्त करना, 14 से 15 जून डीएम की ओर से आपत्तियों का निस्तारण, 16 से 17 जून को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन, 18 जून को आरक्षण प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध होगा, 19 जून को आरक्षण प्रस्ताव शासन व राज्य निर्वाचन आयोग को जाएगा।

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