नैनीताल कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व की भांति सार्वजनिक स्थान पर या घर के बाहर मास्क, गमछा ,रुमाल या दुपट्टा आदि को पहनना अनिवार्य हो गया है इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा । इसका उल्लंघन करना दंडनीय अपराध होगा और उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 (द्वितीय) संशोधन अधिनियम 2021 में ₹500 से लेकर ₹1000 तक का जुर्माना वसूला जाएगा जिलाधिकारी नैनीताल ने आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं जिसकी जिम्मेदारी उप जिला मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्ट्रेट, थाना अध्यक्ष और पुलिस क्षेत्राधिकारी को सौपीं गयी है ।
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