सुप्रीम कोर्ट हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, एस.ए. नजीर और पीएस नरसिम्हा ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण की ओर से मामले का जिक्र किए जाने के बाद इसे सुनवाई के लिए स्वीकार किया। अधिवक्ता भूषण ने कहा कि हल्द्वानी में चार हजार से अधिक मकानों को ढहाए जाने का मामला उस मामले के समान है जिस पर गुरुवार को सुनवाई होनी है।
इससे पहले हल्द्वानी के कुछ निवासियों ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। गौरतलब है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए ढांचों को गिराने के आदेश दिए थे ।
सीएम का फर्जी फेसबुक पेज बना कर फैलाई अफवाह मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का फर्जी फेसबुक पेज बना असामाजिक तत्वों ने अफवाह फैलाने की कोशिश की है। बुधवार शाम को सीएम के फर्जी अकाउंट से हल्द्वानी के वनभूलपुरा को लेकर एक टिप्पणी की। कुछ ही देर में यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने इसे फर्जी करार देते हुए जांच कराने की बात कही है।
बोले धामी
हल्द्वानी के वनभूलपुरा मसले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश का पालन होगा। सीएम ने बुधवार को दून में युवा महोत्सव के उद्घाटन के बाद मीडिया के सवाल के जवाब में यह बात कही।
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