

भारत सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक लाकर देश में नया राजनीतिक भूचाल ला दिया है ! जिसमें महिला आरक्षण को लेकर संसद से लेकर सभी विधानसभा और पंचायत तक इसे लागू करने का निर्णय लिया है! इसे लेकर सदनों में घमासान मच गया है! देखना है देश की सदनों से कितना बहुमत मिलता है!
सरकार किसी भी हाल में इस विधेयक को पास करने के लिए प्रयासरत है तो वहीं विपक्षी दल इसे गंभीर सियासती चाल करार दे रहे हैं! और इसे भाजपा की चाल करार दे रहे हैं! आज भी इस पर चर्चा हो रही है! विपक्षी दल खुद असमंजस में फंसे नजर आ रहे हैं! मतदान में कितना बहुमत मिलता है ये महत्वपूर्ण है!
इधर मध्यप्रदेश में विभिन्न स्थानों पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम” जैसे महत्वपूर्ण विषय पर लोगों ने अपने विचार प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए।
प्रतिभागियों ने महिलाओं की राजनीति में भागीदारी, सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका पर गंभीर चर्चा की।
यह सत्र संविधान (संशोधन) विधेयक, 2026 पर आधारित रहा, जो संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023—जिसे “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” कहा जाता है—से संबंधित है।
इस अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
अब इस विधेयक के पास होने पर सभी चुनाव इसी के अनुरूप होंगे! हिमालई राज्यों को इस विधेयक के जनसंख्या आधारित परिसीमन में भारी नुकसान होगा! सरकार को हिमालय के नजदीक वाले राज्यों के लिए एक अलग नीति बनाने की तरफ सोचना होगा!
हिमालई राज्यों की स्थिति को नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए़ यह अन्याय होगा! आपदा वाले प्रदेशों के लिया एक अतिरिक्त नीति का निर्माण होना चाहिए!
क्योंकि क्षेत्रफल को इस विधेयक में नुकसान इसलिए होगा कि भावर और तराई में जनसंख्या प्रतिशत बहुत है और पहाड़ में जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल बड़ा है! संसद और राज्यसभा से पास होने के बाद यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा!
वह इसमें हस्ताक्षर के लिए बाध्य हैं! क्योंकि जब विधेयक दोनों सदनों से पास होगा तो वह बाध्यकारी होगा! सरकार पचास प्रतिशत सीट बढ़ाने की पक्षधर दिखती है! विपक्ष क्या गुल खिलाने वाला है ये सब दिखाई देगा!
सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बीच में लाकर विपक्ष को भी असमंजस में फंसा दिया है! महिलाओं को आरक्षण का मुद्दा गले की फांस बना है! सरकार क्या गुल खिलाती है ये भी अभी देखना शेष है।
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