

नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को दोबारा से करवाने के दिए आदेश जारी कर सियासत में नया भूचाल ला दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव दोबारा होगा। चर्चा है कि विपक्षी दल के लोगों की शिकायत पर कोर्ट ने कड़ा निर्णय सुनाया है।
यह निर्णय कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के बाद आया है, जिसमें जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाया गया है।
- हाईकोर्ट का आदेश : हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को दोबारा करने का आदेश दिया है।
- अपहरण का आरोप: कांग्रेस ने जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाया था।
- लापता सदस्य: हाईकोर्ट ने लापता हुए जिला पंचायत सदस्यों का पता नहीं लगने पर नाराजगी जताई है।
अब देखना यह है कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी और चुनाव की तिथि क्या निर्धारित की जाएगी। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कोर्ट में प्रशासन और सरकार का पक्ष रखा था। कांग्रेस ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में गुंडागर्दी का आरोप भी लगाया है।
कांग्रेस नेता कहने लगे हैं कि अब ये चुनाव कब होगा ? किसकी देखरेख में होगा ? कई सवाल आज जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव दृश्य छोड़ गया है! अदालत के रुख से मामला बदलता नजर आने लगा है! इसका संदेश क्या जाएगा ये आने वाला समय तय करेगा।
कांग्रेस इस मामले में बेहद आग बबूला है और उसकी बैठक चल रही है ।
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