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उत्तराखंड : नाबालिग युवती को पुलिस ने किया बरामद, दुष्कर्म के आरोपी दो युवक गिरफ्तार

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जोतिर्मठ (चमोली)- कोतवाली ज्योतिर्मठ में बीते 16 मई को एक व्यक्ति द्वारा लिखित शिकायत दी गई थी कि उनकी नाबालिग पुत्री 5 मई से बिना बताए घर से गायब है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली ज्योतिर्मठ में 12/2025 धारा 137(2) बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चमोली सर्वेश पंवार ने गुमशुदा नाबालिग की शीघ्र ढूंढखोज के लिए पुलिस टीम का गठन कर सघन अभियान चलाने के सख्त निर्देश दिए।पुलिस टीम ने तकनीकी संसाधनों और मानवीय सूचनाओं के समन्वय से जांच शुरू की। जांच के दौरान जानकारी प्रकाश में आई कि गुमशुदा नाबालिग की दोस्ती आशीष पुत्र नरेश निवासी गांधी नगर ज्योतिर्मठ उम्र 27 वर्ष से थी। पुलिस द्वारा आशीष से पूछताछ की गई, जिस पर उसने बताया कि नाबालिग चारधाम यात्रा करना चाहती थी, इसीलिए वह उसे अपने साथ हरिद्वार ले गया था। बताया कि हरिद्वार पहुंचने के बाद उसने नाबालिग को उसके दोस्तों रोहित कश्यप पुत्र रमेश उम्र 19 वर्ष, निवासी बैरागी कैंप हरिद्वार, जॉनी पुत्र शेर सिंह उम्र 25 वर्ष, निवासी बैरागी कैंप हरिद्वार, और सचिन पुत्र गुड्डू उम्र 29 वर्ष, निवासी बैरागी कैंप, कनखल, हरिद्वार के पास छोड़ दिया।

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पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को गुप्तकाशी से सकुशल बरामद कर लिया है।पकड़े गए आरोपियों से की गई पूछताछ और विस्तृत जांच के दौरान मामले के परतें खुली और कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में यह खुलासा हुआ कि आरोपी आशीष ने नाबालिग के साथ कथित तौर पर शारीरिक संबंध बनाए थे, वहीं रोहित कश्यप द्वारा नाबालिग के साथ अश्लील हरकत की गई। यह भी सामने आया कि आशीष नाबालिग को उसके परिजनों की अनुमति के बिना ही अपने साथ ले गया था। गंभीर आपराधिक तथ्यों के सामने आने और आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के बाद, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी आशीष और रोहित कश्यप को गिरफ्तार कर लिया।

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मामले में शामिल जॉनी और सचिन, जिन्होंने नाबालिग के गायब होने की सूचना उसके परिजनों को नहीं दी थी, उन्हें भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए, पूर्व में दर्ज अभियोग में अब पुलिस द्वारा BNS की धारा 64, 74, 127(2), 239 बीएनएस एवं पॉक्सो अधिनियम POCSO Act)की धारा 3/4/7/8/21 की भी बढ़ोतरी की गई है।

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