
हल्द्वानी। परगना मजिस्ट्रेट /उपजिलाधिकारी हल्द्वानी मोनिका ने बताया कि उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग समूह-ग) परीक्षा-2025 के अन्तर्गत दिनांक 18 जुलाई, 2026 (शनिवार) को विषय-नागरिक शास्त्र की परीक्षा आयोजित की जा रही है।
जिसके लिए परगना हल्द्वानी के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करते हुए परीक्षा का सफल एवं शांतिपूर्वक सम्पादन के निर्देश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त हुए हैं।
उपजिला मजिस्ट्रेट हल्द्वानी मोनिका ने बताया कि चिल्ड्रन्स एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गोपीपुरम, हल्दूचौड़, हल्द्वानी, पीएम श्री अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज, हाईवे पर, पुलिस चौकी के पास, हल्दूचौड़, , डॉन बॉस्को सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिम्मतपुर चौमवाल, बेरीपडा़व,मोटाहल्दू, हल्द्वानी, इंडिया एकेडमी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय, ढुमकाबंगर उमापति, हल्दूचौड़, हल्द्वानी, यूनिवर्सल कॉन सीनियर सेकेंड. स्कूल, वार्ड नं.-43, आर.टी.ओ रोड, जयदेवपुर, हरिपुर नायक, हल्द्वानी, सेंट लॉरेंस सेंट सेकंड स्कूल, देवलचौड खाम, रामपुर रोड, हल्द्वानी, टैगोर पब्लिक स्कूल, पांडे नवाड आरटीओ रोड, हल्द्वानी, गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, भगवानपुर रोड, कमलुवागांजा, हल्द्वानी।
उपजिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि परीक्षा के सुचारु एवं सफल सम्पादन हेतु सभी परीक्षा केंद्रों में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए तथा उक्त परीक्षा को सुचारु एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तहसील हल्द्वानी/लालकुँआ के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत स्थित उक्त परीक्षा केन्द्रों में 300 मीटर की परिधि के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रुप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे। कोई भी परीक्षार्थी / व्यक्ति किसी भी प्रकार शस्त्र, लाठी, डन्डा, बल्ला आदि लेकर परीक्षा स्थल अथवा उसके 300 मीटर की परिधि में नहीं लायेगा।
कोई भी व्यक्ति उक्त परीक्षा स्थलों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा एवं परीक्षा स्थलो के 300 मीटर की परिधि के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति डी० जे० इत्यादि नहीं लगायेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की अफवाहें नहीं फैलायेगा तथा न ही किसी प्रकार के परचों आदि का वितरण करेगा।
कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना पूर्वानुमति के उक्त परीक्षा स्थलो के बाहर 300 मीटर की परिधि में प्रवेश भी नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र से 300 मीटर परिधि के अन्तर्गत स्थित साईबर कैफे, फोटोकॉपी, प्रिन्टिंग दुकान को बन्द रखा जाएगा।
उन्होने कहा कि ड्यूटी पर तैनात कर्मियों पर उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे (प्रतिबन्ध संख्या 3 के अतिरिक्त) उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से परीक्षा समाप्ति तक हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्रान्तंगत के समस्त क्षेत्रान्तर्गत उक्त परीक्षा केन्द्र में चारो तरफ 300 मीटर की परिधि में लागू होंगे। आदेश का किसी भी प्रकार उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
👉 हमारे व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें
👉 न्यूज अपडेट पाने के लिए 8218146590, 9758935377 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें


Subscribe to my channel
More Stories
भीमताल हरेला मेला भीमताल की सांस्कृतिक धरोहर: डॉ हरीश बिष्ट
ब्रेकिंग न्यूज: स्वर्गीय पत्रकार विजय तिवारी की पत्नी भी नहीं रहीं! पढ़ें पूर्व मंत्री परिवार अपडेट…
ब्रेकिंग न्यूज: *जन जन की सरकार पहुंची लालकुआं वालों के द्वार*: पढ़ें : क्या कुछ हुआ इसमें…