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ब्रेकिंग न्यूज: *हल्द्वानी में लगी धारा 163*! पढ़ें क्यों और कहां लगी…

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हल्द्वानी। नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ए.पी.बाजपेयी ने अवगत किया है कि मा0 न्यायालय नैनीताल में अधिष्ठान कार्यालय में सहायक समीक्षा अधिकारी, असिस्टैंट लाईब्रेरियन, अनुवादक एवं टाईपिस्ट परीक्षा-2025 के अर्न्तगत विषय-सामान्य ज्ञान (वस्तुनिष्ठ प्रकार) विषयक-कोड (98) की परीक्षा दिनांक 19 जुलाई (रविवार) को पूर्वाह्न 10ः00 बजे से मध्याह्न 01ः00 बजे तक आयोजित की जानी है ।

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उन्होंने बताया कि जनपद के हल्द्वानी नगर क्षेत्रार्न्तगत यूनिवर्सल कॉन्वेट सीनियर सेके0 स्कूल, वार्ड न0 43 आरटीओ रोड जयदेवपुर, हरिपुर नायक हल्द्वानी, खालसा नेशनल बालिका इण्टर कॉलेज भोटिया पडाव हल्द्वानी, क्वीनस पब्लिक स्कूल सिविल लाईनस आपोजिट सौरभ होटल, नैनीताल रोड हल्द्वानी, निर्मला कॉन्वेट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल काठगोदाम, श्री गुरूतेग बहादुर पब्लिक स्कूल, सिविल लाईन्स भोटिया पड़ाव हल्द्वानी तथा से0 थेरेसा सीनियर सेकेण्डरी स्कूल नैनीताल रोड हल्द्वानी में परीक्षा आयोजित की जायेगी।

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उक्त परीक्षा के दृष्टिगत दिनांक 18 जुलाई (शनिवार) से 19 जुलाई (रविवार) को परीक्षा समाप्ति तक हल्द्वानी नगर क्षेत्रार्न्तगत के उक्त 06 परीक्षा केन्द्रों में चारो तरफ 100 मी0 की परीधि के अर्न्तगत तत्काल प्रभाव से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की जाती है।

उन्होने कहा कि हल्द्वानी नगर क्षेत्रार्न्तगत उक्त परीक्षा केन्द्रों में 100 मीटर की परिधि के अर्न्तगत जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रुप में एकत्रित नही होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे।

कोई भी परीक्षार्थी /व्यक्ति किसी भी प्रकार शस्त्र, लाठी, डन्डा, बल्ला आदि लेकर परीक्षा स्थल अथवा उसके 100 मीटर की परिधि में नही लायेगा।

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कोई भी व्यक्ति उक्त परीक्षा स्थलों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नही करेगा एवं परीक्षा स्थलो के 100 मीटर की परिधि के अर्न्तगत कोई भी व्यक्ति डी० जे० इत्यादि नही लगायेगा।

कोई भी व्यक्ति परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की अफवाहें नही फैलायेगा तथा ना ही किसी प्रकार के परचों आदि का वितरण करेगा। कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना पूर्वानुमति के उक्त परीक्षा स्थलो के बाहर 100 मीटर की परिधि में प्रवेश नही करेगा।

उन्होनेे ड्यूटी पर तैनात कर्मियों पर उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नही होंगे (प्रतिबन्ध संख्या 3 के अतिरिक्त) उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से परीक्षा की समाप्ति तक नगर हल्द्वानी के समस्त परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में लागू होंगे। उन्होंने कहा है कि आदेश का किसी भी प्रकार उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अर्न्तगत दंडनीय है।

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