Durgami Nayan

Latest Uttarakhand News in Hindi

ADVERTISEMENTS Ad Ad

ब्रेकिंग न्यूज “सुप्रीम कोर्ट ने कहा आवारा कुत्तों ने काटा तो जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी”! *कुत्तों को गोद लेने की दलील पर कहा काश कोई अनाथ बच्चों को भी गोद लेता*! पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा…

Ad
खबर शेयर करें 👉
Oplus_131072

नई दिल्ली। देशभर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और तल्ख टिप्पणी की है।

ADVERTISEMENTS Ad

सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि आवारा कुत्तों के काटने से किसी व्यक्ति की मौत या गंभीर चोट होती है, तो इसके लिए राज्य सरकारों को पीड़ितों को भारी मुआवजा देना होगा।

साथ ही, कुत्तों को खुले में भोजन कराने वालों की जिम्मेदारी तय करने के भी संकेत दिए गए हैं।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणियां करते हुए सवाल किया कि क्या भावनाएं सिर्फ कुत्तों के लिए हैं, इंसानों के लिए नहीं? अदालत ने कहा कि सड़कों पर आवारा कुत्तों को खुलेआम घूमने और उपद्रव मचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

यह भी पढ़ें 👉  ब्रेकिंग न्यूज: *पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से दुष्यंत गौतम नदारद*! पढ़ें देहरादून अपडेट...

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के समर्थन में खड़े तथाकथित ‘डॉग लवर्स’ और संगठनों की जवाबदेही पर भी सवाल उठाया। अदालत ने दो टूक कहा कि अगर किसी को कुत्तों से इतना ही लगाव है, तो उन्हें अपने घर या निजी परिसर में रखें।

यदि ऐसा संभव नहीं है, तो उनकी वजह से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी से भी बचा नहीं जा सकता।कोर्ट ने विशेष रूप से एक 9 वर्षीय बच्चे की मौत का उल्लेख करते हुए पूछा कि ऐसे मामलों में जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी?जस्टिस मेहता की तीखी टिप्पणी सुनवाई के दौरान जब एक वकील ने आवारा कुत्तों को गोद लेने और ट्रैकिंग जैसे उपायों पर भावनात्मक दलील दी, तो जस्टिस संदीप मेहता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा,“काश, अनाथ बच्चों के लिए भी कभी ऐसे भावुक तर्क सुनने को मिलते। 2011 में जज बनने के बाद आज तक मैंने इंसानों के लिए इतनी भावुक दलीलें नहीं सुनीं।उन्होंने कहा कि सहानुभूति का दायरा सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं होना चाहिए।

यह भी पढ़ें 👉  ब्रेकिंग न्यूज: *एडवोकेट प्रदीप लोहनी पदोन्नत होकर बने उच्च न्यायालय में सहायक शासकीय अधिवक्ता*! पढ़ें बिंदुखत्ता अपडेट...

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -

👉 हमारे व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ेसबुक पेज लाइक/फॉलो करें

👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें

👉 न्यूज अपडेट पाने के लिए 8218146590, 9758935377 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें