

नैनीताल हाईकोर्ट ने ITBP जवान की अपर पीसीएस की मुख्य परीक्षा छूटे जाने के मामले पर सुनवाई की.
नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी) के एक जवान की अपर पीसीएस (प्रांतीय सिविल सेवा) की मुख्य परीक्षा छूट जाने के मामले में यूकेपीएससी से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई.मामले के अनुसार इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस जवान विमल चंद ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उसने अपर पीसी एस (प्रांतीय सिविल सेवा) की प्री-परीक्षा पास की थी. जबकि 3 और 5 फरवरी 2025 को हुई मुख्य परीक्षा को आयोग ने यह कहकर निरस्त कर दिया कि इस परीक्षा के प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर से थे. इसके बाद यह परीक्षा 14 मई को कराई गई. लेकिन उस दौरान में भारतीय सेना का ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू हुआ. जिस कारण जवान की छुट्टियां रद्द हो गई.याचिकाकर्ता आईटीबीपी जवान ने आयोग से निवेदन किया कि या तो उसकी मुख्य परीक्षा (मेन एग्जाम) ली जाए या उसके द्वारा फरवरी में दी गई परीक्षा पर विचार किया जाए. लेकिन यूकेपीएससी ने इस निवेदन का जबाव नहीं दिया. जिस कारण उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी. हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.
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