नई दिल्ली । अब शिक्षण संस्थान के पांच सौ मीटर के दायरे में नशा बेचना अपराध होगा। इसके तहत, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, किसी भी प्रकार का नशा बिकता मिला तो बेचने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा।
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संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने कहा पीएम के नशा मुक्ति अभियान के तहत यह तीन वर्षीय रोड मैप तैयार किया गया है। अब देश के किसी भी शैक्षिक केंद्र से पांच सौ मीटर के दायरे में नशा प्रतिबंधित रहेगा।
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