

देवीधुरा। यहां चरस तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस श्रीकांत पाण्डेय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दस साल की सश्रम सजा सुनाई है । अदालत ने देवीधुरा चम्पावत निवासी युवक को दोषी मानते हुए दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है मामला जनवरी 2024 का है। बताया जाता है कि लमगड़ा थाने में तैनात एसआई संजय जोशी रूटीन चेकिंग अभियान पर थे कि इस दौरान धौलकड़िया तिराहे के पास देवीधुरा की ओर से एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया।
पूछताछ में युवक ने अपना नाम दीवान सिंह राणा निवासी ग्राम कनवाड़ देवीधुरा चम्पावत बताया। इसकी तलाशी लेने पर उसके पास एक किलो 137 ग्राम चरस बरामद हुई थी।
पुलिस ने इस आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था, कोर्ट में दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी युवक को चरस तस्करी का दोषी पाया।
इसके बाद आरोपी युवक को दस साल सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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